
जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत शिलाई में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ, आरके परूथी ने ग्राम पंचायत शिलाई में स्थित लायक राम के घर से राजमार्ग-707 के नीचे चमेल सिंह की दुकान तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के आदेश जारी किये हैं।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार कि आवाजाही तथा लोगों का एक स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व दिशा में प्रताप सिंह के घर से लेकर पश्चिम दिशा में इन्दर सिंह के घर तक तथा दक्षिण दिशा में बलबीर सिंह के घर से लेकर उत्तर दिशा में राजमार्ग-707 के आख़िरी कोने तक का क्षेत्र बफर जोन बनाया है।
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