भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने मायके पहुंची बहन कोरोना पॉजिटिव निकली। यह मामला बिलासपुर जिला की ट्रांसपोर्ट नगरी बैरी का है। प्राप्त सूचना के अनुसार एक महिला जो बद्दी में निजी कंपनी में कार्य करती है अपने पति के साथ रक्षाबंधन के लिए मायके बैरी राजदिया पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस महिला और उसके पति का कॉविड-19 का सैम्पल बद्दी में 31 जुलाई को लिया गया था, जिसके बाद यह महिला अपने पति के साथ स्कूटी पर सवार होकर अपने मायके आ गई थी और 31 जुलाई को ही बैरी रजादिया पहुंच गई थी, तब से यह महिला और इसका पति यहां परिवार के साथ रह रहे थे। 2 जुलाई को देर रात जब इनके कॉविड 19 सैम्पल की रिपोर्ट आई तो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई।
अहम यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जब इन्हें कोविड केयर सेंटर में ले जाने के लिए इनके बद्दी स्थित आवास पर पहुंची तो वहां पर कोई भी नही मिला, जिस कारण अफरा तफरी मच गई। जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने इसके बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वे महिला अपने मायके बिलासपुर जिला के बैरी रजादिया चली गई है। जिसके बाद वहां से बिलासपुर प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और बिलासपुर प्रशासन ने बैरी रजादिया से इसको कॉविड 19 केयर सेण्टर शिफ्ट किया। बैरी रजादिया को कंटेंटमेंट व बफर ज़ोन में विभाजित किया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राज मार्ग से उप्पर की तरफ के क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन तथा राष्ट्रीय राज मार्ग से नीछे की तरफ के क्षेत्र को बफर जोन में शामिल किया है। इस आधार पर वार्ड न 1, 2 व 3 को कंटेंटमेंट जोन तथा वार्ड न 3 व 4 को बफर जोन में शामिल किया गया है। वार्ड 3 आधा राज मार्ग से उपर की तरफ है जिसे कंटेंटमेंट जोन में और जो आधा वार्ड राष्ट्रिय राजमार्ग से निचे की तरफ है उसे बफर जोन में शामिल किया गया है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल में पाया की 12 लोग कोरोना पॉजिटिव महिला के सीधे सम्पर्क में आये है,जबकि 40 लोग इसके सेकेंडरी कांटेक्ट में आये है। इन सभी लोगो को विभाग की टीम ने होम क्वारन्टीन किया है। इन सभी लोगों के 6 दिन बाद कॉविड 19 के सैम्पल लिए जायेंगे। गौरतलब है इस महिला के खिलाफ नालागढ़ पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर ली है। नियम के अनुसार जिस भी व्यक्ति का कॉविड 19 का टेस्ट होता है उसे टेस्ट की रिपोर्ट आने तक क्वारन्टीन रहना पड़ता है। इस दौरान वह कहीं भी आ जा नही सकता।परन्तु यह महिला अपने पति के साथ बिलासपुर अपने मायके आ गई। इस महिला के खिलाफ नालागढ़ पुलिस ने डिजास्टर अधिनियम के तहत धारा 51 तथा आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस महिला के पति की कोरोना रिपोर्ट तो नेगटिव आई है।
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