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Saturday, November 13, 2021

बिहार में एक बार फिर जल्द शुरू होगा बालू का खनन, सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर लगी रोक हटाने का दिया निर्देश

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बिहार में बालू खनन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार लंबे इंतजार के बाद सरकार ने बीते 3 अक्टूबर से बिहार के कुछ जिलों में बालू के खनन की अनुमति प्रदान कर दी थी। लेकिन इसके बाद एनजीटी ने अपने गाइडलाइन का हवाला देते हुए बिहार में बालू खनन पर रोक लगा दी थी। जिसको लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार सरकार के हाथ में फैसला देते हुए बिहार में एक बार फिर बालू के खनन की अनुमति प्रदान कर दी है।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने कहा था कि बालू के खनन पर लगी हुई रोग के कारण बिहार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को बालू के खनन के लिए अनुमति प्रदान करें जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्ति के बाद राज्य में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया को रोक दिया गया था। बालू खनन के लिए टेंडर की प्रक्रिया 8 जिलों में चल रही थी लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सरकार ने फिलहाल इस पर अंतिम रोक लगा दी थी। निविदा प्रक्रिया पर रोक से जुड़ा आदेश खान एवं भूतत्व विभाग ने जारी किया था। विभाग में ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से 25 अक्टूबर को पारित किए गए आदेश के आधार पर रोक लगाई थी। बता दें कि राज्य में बालू की कमी को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव पास किया था। आदेश दिया गया था कि जिनके पास से पहले से पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र हैं वह इन जिलों में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

सरकार ने निविदा का काम खनन विभाग को सौंपा था। सरकार के इस फैसले के बाद पटना के अलावे भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय में निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वही ट्रिब्यूनल का कहना था कि पुराने पर्यावरण प्रमाणपत्रों के आधार पर बालू घाटों की निविदा कैसे की जा सकती है। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में कानूनी सलाह ली और विवाद से बचने के लिए निविदा की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया। जानकारी के मुतबिक, 25 अक्टूबर को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो निर्देश दिया उसके बाद अब विभाग में टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया था। वही अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दे दिया है। 

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