जानकारी के लिए बता दे की बीएच सीरीज का नंबर उन लोगों को ही दिया जाएगा, जिनका वास्ता एक से अधिक राज्यों से है या आने वाले समय में होने की संभावना है. एक बार ये नंबर मिल जाने के बाद दूसरे राज्य में गाड़ी लेकर जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. ना ही नंबर बदलना होगा. केवल रोड टैक्स भरकर दूसरे राज्य में बीएच सीरीज के नंबर पर ही गाड़ी का परिचालन किया जा सकेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक से अधिक राज्यों में नौकरी या व्यवसाय करने वालों को बीएच सीरीज मिलने से सुविधा होगी.
बताते चले की इन सभी को बीएच सीरीज का नंबर लेने के समय वैसे कागजात जमा करने होंगे, जिससे ये साबित हो सके कि उनका वास्ता एक से अधिक राज्यों में होगा या है. पहले दो अक्षर निबंधन के वर्ष के अंतिम दो अंक होंगे. इसके बाद बीएच होगा. इसके बाद चार अंकों में 0001 से 9999 के बाद अंग्रेजी के ए, बी, सी, डी और उसके बाद एए आदि से नंबर शुरू होगा
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