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पटना के 326 निजी अस्पताल हो सकते हैं बंद, 26 नवंबर तक मानक पूरा नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी, सूबे के 5433 निजी अस्पताल बंद करने और जुर्माना वसूली के लिए सूचीबद्ध : पटना सहित प्रदेश के सभी जिलाें में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं करने वाले 5433 निजी अस्पतालों को बंद करने और जुर्माना वसूली करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसमें पटना के 326 निजी अस्पताल शामिल हैं। यह कार्रवाई एनजीटी के आदेश के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने शुरू की है। प्रदूषण बोर्ड ने उन अस्पतालों की लिस्ट जारी कर कहा है कि बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का पालन नहीं किया जा रहा है।
इन सभी अस्पतालों को गैरकानूनी करार दिया गया है। सूबे में कुल 27996 निजी अस्पताल है। जिसमें 21.73 प्रतिशत अस्पताल इस नियम के मापदंड पर खरे नहीं है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने एक दायर याचिका में आदेश दिया है कि पालन नहीं करने वालो अस्पतालों को बंद किया जाए और जुर्माना वसूल किया जाये। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2017 में वेन्ट्रन्स फोरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ के महासचिव विंग कमांडर डॉ. बीएनपी सिंह ने 710-2017 में याचिका दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को पार्टी बनाया गया। इस याचिका में सिर्फ बिहार राज्य के ही संदर्भ में अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं होने की बात कही गई थी।
सूबे के 5433 निजी अस्पताल बंद करने और जुर्माना वसूली के लिए सूचीबद्ध
सबसे अधिक पटना जिला में निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है। पटना में कुल 4290 अस्पताल हैं। इसमें 326 निजी अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं करने की सूरत में गैरकानूनी है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव ने नोटिस जारी कर कहा है कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों को बार-बार अल्टीमेट किया जा चुका है। 26 नवंबर तक पूरा नहीं करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
FROM - HIM NEWS
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