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Friday, October 1, 2021

आज से बदल गए आपके पैसों से जुड़े 5 जरूरी नियम, नहीं जानने पर होगा बड़ा नुकसान

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1 अक्टूबर यानी आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है. आज से बैंक, पेंशन, चेकबुक, एटीएम और निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है. इसका सीधा असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा. आज से बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों को ऑटो डेबिट के लिए पहले ग्राहकों की मंजूरी लेनी होगी. वहीं, तीन बैंकों के चेकबुक आज से बेकार हो जाएंगे. आइए जानते हैं आज से फाइनेंस से जुड़े क्या नियम बदल रहा है.

3 बैंकों के चेकबुक हो गए बेकार

आज से तीन बैकों की चेकबुक बेकार हो गए. ये चेकबुक उन बैंकों की हैं जो किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हुए हैं. इन तीन बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI) शामिल हैं. OBC और UBI का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ है.

वहीं, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक (Indian Bank) में विलय हुआ है. आज से इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक मान्य नहीं होगी और उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा.


ऑटो डेबिट का बदला नियम

1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट का नया नियम लागू हो गया है. इसके तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को हर बार 5,000 रुपये से अधिक राशि के किस्त या बिल पेमेंट के लिए ग्राहकों या यूजर्स से मंजूरी लेनी पड़ेगी. इससे पहले एक निर्धारित तिथि को बैंक या मोबाइल वॉलेट अपने आप खाते से पैसे काट लेते थे और इसका मैसेज ग्राहकों के पास आता था.


म्यूचुअल फंड में निवेश का नियम

सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी किया है. इस नियम के तहतम्यूचुअल फंड हाउस के जूनियर कर्मियों की सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश किया जाएगा. यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 1 अक्टूबर 2023 से यह निवेश बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा.


पेंशन नियम

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम आज से लागू होंगे. अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है.

डीमैट अकाउंट हो जाएगा बेकार

आपका डीमैट अकाउंट आज से बेकार हो जाएगा, अगर आपने इसकी केवाईसी को अपडेट नहीं किया है. सेबी ने पहले इसके लिए 30 जुलाई 2021 तक का समय दिया था जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था. डीमैट अकाउंट इनवैलिड होने पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. 

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