नोटिस को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि अगर ऐसे वाहन सड़क पर देखे जाएंगे तो उन्हें सीधा जप्त किया जाएगा और स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत उसे एसक्राफ्ट के लिए भेज दिया जाएगा.
इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और डीजल पर चलने वाले हैं और इसके साथ ही 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियां को मालिकों के द्वारा दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर की सड़कों पर कहीं भी नहीं चलाएं आठवां संबंधित परिवहन विभाग के द्वारा तुरंत उसे जब किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी.
FROM - HIM NEWS
loading...
loading...
No comments:
Post a Comment