बीमा स्पेशलिस्ट कुमार ने बताया कि नये कानून के तहत नये वाहन पर इंश्योरेंस का खर्च पांच साल के लिए एक बार में ही ले लिया जायेगा. अभी नियमों के अनुसार नयी गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार के लिए तीन वर्ष और बाइक के लिए दो साल जरूरी है, लेकिन अब नये वाहनों पर खरीद के बाद पांच साल तक पूरा कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस जरूरी होगा.
अब कार या बाइक मालिक को इंश्योरेंस की ऑन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी. ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के वरीय प्रबंधक सुजीत सिन्हा ने बताया कि अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर केवल गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था, लेकिन अब गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी पांच साल तक अनिवार्य होगा. इससे पहले कोई भी नया वाहन खरीदने पर पहले साल कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता था और आगे के सालों के लिए थर्ड पार्टी बीमा लेना पड़ता था.
FROM - HIM NEWS
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