
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीते कल सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में पूरे प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था। जिसके संबंध में सरकारी आदेश भी देर रात जारी कर दिए गए गए थे।
सरकार के इन आदेशों के तहत प्रदेश में शुक्रवार सुबह 6 बजे से 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जिसे लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां संपन्न कर ली हैं। बतौर रिपोर्ट्स, कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर के साथ भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
यहां पढ़ें नियम तोड़ने पर कितनी सजा-कितना जुर्माना
नाक से नीचे मास्क लगाने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
कोरोना की जाली नेगेटिव रिपोर्ट और झूठे दस्तावेजों के साथ हिमाचल में दाखिल होने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
परिवहन विभाग की गाइडलाइन की अवहेलना करने और वाहनों में 50 फीसदी की क्षमता से अधिक लोगों के बैठने की सूरत में आईपीसी की धारा 188 व डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत 5 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा और ऐसे वाहन को पुलिस जब्त भी करेगी।
वाहनों में बैठे लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और इसकी अवहेलना करने पर पुलिस एक्ट में एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
शादी समारोह में 20 से अधिक लोगों के जुटने पर आईपीसी की धारा 188 व डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत 5 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा।
कोई व्यक्ति बार-बार इस गलती को दोहराता पाया गया, तो पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट से उसे 8 दिन के लिए जेल भेजने का आग्रह करेगी।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान शाम 6 बजे तक खुली रहने वाली आवश्यक समान की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
FROM - HIM NEWS
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