झारखंड में रहने वाले निवासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. मिली ताजा जानकारी के मुताबिक झारखंड में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है. उनको लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
खबर के मुताबिक 27 मई तक झारखंड राज्य में लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी. जिनका राज्य के निवासियों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. \
झारखंड में 27 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, जानें नियम-कानून।
झारखंड में नए नियम के मुताबिक अब शादी समारोह में केवल 11 लोग सम्मिलित हो सकेंगे. किसी अन्य प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.
झारखंड में बाहर से आने वाले सभी लोगों को 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा. इसको लेकर शासन ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
लोगों के दौरान झारखंड में मेडिकल हेल्थ केयर, मेडिकल सामान वाली दुकानें खुली रहेगी. जबकि अन्य दुकानें दोपहर 2:00 बजे के बाद नहीं खुल पाएंगे.
लॉकडाउन के दौरान झारखंड में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का संचालन बंद रहेगा. निजी वाहनों को राज्य से बाहर जाने के लिए ई-पास लेना अनिवार्य होगा.
FROM - HIM NEWS
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