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Monday, January 25, 2021

शिल्ली मार्ग 26 अक्तूबर से इतने अक्तूबर तक यातायात के लिए बन्द

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नगर परिषद सोलन के वार्ड संख्या 08 में शिल्ली मार्ग 26 अक्तूबर से 29 अक्तूबर, 2020 तक यातायात के लिए बन्द रहेगा। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अनुराग चद्र शर्मा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों में सूचित किया गया है कि शिल्ली मार्ग पर पेवर ब्लाक बिछाने के कार्य के दृष्टिगत मार्ग को यातायात के लिए बन्द किया जाएगा। यह मार्ग 26 अक्तूबर से 29 अक्तूबर, 2020 तक प्रातः 10.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक यातायात के लिए बन्द रहेगा। 


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