वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और वोटर आईकार्ड है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करने का गुरुवार को आखिरी दिन है, जिसमें आप दावा पेश कर सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने साफ हिदायत दी है कि बिना वोटर लिस्ट में नाम के किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए दावा करने का जो मौका दिया गया है, उसका लोग इस्तेमाल कर लें। इसके बाद कोई दावा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का संबंधित क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर व्यक्ति के पास वोटर आई कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आयोग के मुताबिक वोटर आईकार्ड किसी भी व्यक्ति की निर्वाचक होने की गारंटी नहीं है। वोटर आईकार्ड व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करवाता है। मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार व्यक्ति को मतदाता सूची में दर्ज नाम ही प्रदान करता है। इसलिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास वोटर आईकार्ड का होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना बेहद जरुरी है।
अगर ऐसा नहीं है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्नीस दिसंबर तक वोटर लिस्ट फाइनल करने का समय दिया गया था, जिसे 24 दिसंबर तक बढ़ाया गया। अब इसका उपयोग न करने वाले चुनाव से ही बाहर हो जाएंगे। गुरुवार के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में किसी भी नए व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं करेगा। बता दें कि पहली दिसंबर तक 18 साल के होने वाले सभी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। शाम पांच बजे तक यह काम चलेगा। इस बीच पांच बजे तक जिस भी व्यक्ति ने जिला निर्वाचन अधिकारी को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है, उन लोगों के ही नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और वही व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग ले सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे।
30,656 पदों पर चुनाव
प्रदेश में जनवरी में 30 हजार 656 पदों के लिए चुनाव होने हैं। 31 दिसंबर में चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है, जो दो जनवरी तक जारी रहेगी।
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