हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनाव के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। निर्धारित नियमों के तहत ही यहां पर चुनाव होगा। कोविड से संक्रमित मरीज को चुनाव के आखिरी घंटे में मतदान का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। स्कैनिंग में तापमान अधिक हुआ तो आधे घंटे बाद दोबारा जांच करवाई जाएगी और तब भी स्थिति वैसी ही रहती है, तो व्यक्ति को आखिरी घंटे में मतदान के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे लोगों को निर्वाचन अधिकारी टोकन देंगे। पोलिंग बूथ में स्वास्थ्य कर्मी तैनात होंगे जो सभी को सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे और मास्क सुनिश्चित बनाएंगे। इसके साथ थर्मल स्कैनिंग करने के बाद मतदान की आज्ञा देंगे।
एक लंबी फेहरिस्त नियमों की जारी की गई है, जिसके अनुसार ही यहां पर चुनाव करवाया जा सकता है। इसके अलावा 55 साल से अधिक उम्र के किसी भी कर्मचारी को चुनाव की ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता है। कोविड को लेकर सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी जहां फेस मास्क लगाएगा वहीं मतदान के लिए आने वाले लोग भी मास्क पहनकर आएंगे। हर कर्मचारी को मोबाइल पर आरोग्य सेतू ऐप रखना होगा, वहीं सभी पोलिंग बूथ पहले सेनेटाइज किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने वालों के लिए कहा गया है प्रचार में पांच व्यक्तियों से ज्यादा नहीं होंगे। नुक्क्ड़ सभा के लिए स्थानीय प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। पोलिंग एजेंट्स को उचित दूरी पर बिठाया जाएगा और यदि उनमें लक्ष्ण मिलते हैं, तो उनको रिलीवर देना होगा। साथ ही मतदान केंद्र के बाहर उनके बैठने की व्यवस्था होगी। मतदान करने वालों की तीन पंक्तियां होंगी और प्रत्येक पंक्ति के बीच में छह फुट की दूरी बनाना जरूरी होगा। मतदान केंद्र के अलावा मतगणना केंद्रों में भी दूरी के नियम को बनाया रखा जाएगा और सभी नियमों की पालना की जाएगी। (एचडीएम)
ऑनलाइन भर सकते हैं फार्म
बड़ी बात ये भी है कि सभी लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे वह ऑनलाइन अपना फार्म भर सकेंगे, उनको कार्यालयों में आने की जरूरत नहीं होगी। नाम वापसी में भी एक बार में एक ही व्यक्ति कार्यालय में आ सकेगा।
होम क्वारंटाइन ऐसे करें नामांकन
यदि कोविड संक्रमित या होम क्वारंटाइन वाला व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, तो अपना नामांकन किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करके भिजवा सकता है। उसको स्वयं आने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन से जुड़े सभी कार्य बडे़े हॉल में करने होंगे जहां पर उचित दूरी का नियम फॉलो हो सके।
अतिरिक्त पुलिस बल लगाना होगा
मतगणना के दौरान पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के लिए भी कहा गया है, जो जरूरत के हिसाब से नियुक्ति कर सकता है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा की ओर से एसओपी के आदेश जारी किए गए हैं।
शिमला जिला के 11 ब्लॉक में चुनाव बहाल
प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिला में 11 ब्लॉक के चुनाव को बहाल कर दिया है। यहां पर प्रधान के चुनाव पर स्टे लगाया गया था, जिसे हटा दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने टूटू, चौपाल व धर्मपुर ब्लॉक में चुनाव पर फिलहाल स्टे को जारी रखा है। बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी, क्योंकि मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। यह मामला उच्च न्यायालय में न्यायधीश तरलोक चौहान व ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में लगा है, जिसमें जिलाधीश की ओर से पक्ष रखा गया है। उधर, राज्य चुनाव आयोग को इस संबंध में सूचना मिल गई है, जिसे अदालत के आदेशों का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि शायद शिमला के 11 ब्लॉक में चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी और यह दूसरों के साथ ही होंगे। जो चुनाव शेड्यूल आयोग ने जारी कर रखा है, उसके अनुसार ही इन 11 ब्लॉक में चुनाव हो जाएगा। धर्मपुर, टूटू व चौपाल ब्लॉक में प्रधान के रिजर्वेशन को अदालत में चुनौती दी गई है, जिस पर स्टे लगा हुआ है। यहां की सुनवाई मंगलवार को की गई, परंतु यह जारी है, जिस पर बुधवार को फैसला हो सकता है।
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