राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग व जिला के मेजर सड़कों पर चलने वाले ढाबों के लिए अनुमति जरूरी
धर्मशाला। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया है कि कांगड़ा जिला (#Kangra_District) में 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रहेगा। रविवार को दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग एवं जिला के मेजर सड़कों पर चलने वाले ढाबों को संबंधित एसडीएम (SDM) से अनुमति लेने के उपरांत कार्य करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि समारोहों में धाम के आयोजन के लिए केवल बायो डिग्रेडेवल डिस्पोजेबल प्लेट्स और गलासों का ही उपयोग करना होगा और इस प्रकार के आयोजनों के लिए पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। डीसी ने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई की जायेगी।

यह रहेगा खुला
दूध एवं दुग्ध पदार्थ, फल की दुकानें, दवाइयों की दुकानें, सब्जी मंडी व सब्जियों की दुकानें, निर्माण कार्य, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ढाबे, सार्वजनिक निजी परिवहन व आपातकालीन सेवाएं।
यह रहेगा बंद
किराना की दुकानें, राशन की दुकानें, शॉपिंग मॉल, दुकानें, शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर, खेल गतिविधियां, रेस्तरां, ढाबा, मांस, चिकन, मछली की दुकानें, जिम फिटनेस सेंटर आदि।
from HIM NEWS
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