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Sunday, November 29, 2020

रविवार को दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अधिसूचना जारी

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हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपायुक्‍त राकेश कुमार प्रजापति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत जिला में 15 दिसंबरतक रात्रि बजे से प्रातः बजे तक कर्फ्यू के दौरान रविवार को दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर पायेगा।

 

इसके अलावा राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग एवं जिला के मेजर सड़कों पर चलने वाले ढाबों को सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेने के उपरांत कार्य करने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि समारोहों में धाम के आयोजन के लिये केवल बायो डिग्रेडेवल डिस्पोजेबल प्लेट्स और गलासों का ही उपयोग करना होगा और इस प्रकार के आयोजनों के लिये पहले सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

 

उन्होंने बताया कि सामाजिकशैक्षणिकखेलमनोरंजनसांस्कृतिकधार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिये मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो पायेंगे। ऐसे आयोजनों में सभी लोगों को व्यक्तिगत दूरी के पालन के साथ ही मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही ऐसे आयोजनों में सैनिटाईजर और थर्मल स्कैनिंग का भी प्रबन्धन करना आवश्यक होगा। उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा बंद जगहों में स्थान के 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।

 

उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस व मालवाहक वाहनोंसरकारी संस्थानोंअस्पतालोंनिजी अस्पतालोंदवा एवं स्वास्थ्य उपकरण निर्माण संस्थानोंखाद्य प्रसंस्करण इकाईयोंआपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने वाले मरीजोंपेट्रोल पंपों और उनके परिवहन में लगे वाहनोंपुलिससेना व सुरक्षा बलोंऑनसाईट निर्माण कार्य करने वालोंविद्युतपेयजल और नगर निकायों के कर्मियोंआवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मियोंमान्यता प्राप्त पत्रकारों और समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनोंपरिवहन वाहनोंदूरसंचार आप्रेटरोंएफसीआई और राज्य खाद्य वितरण डिपो के लोडिंग व अनलोडिंग कार्य करने वालोंएटीएमशव वाहनों व अंतिम संस्कार से सम्बन्धित कार्यों के लिये इन आदेशों से छूट होगी।

 

उपायुक्त ने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई की जायेगी।


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