राज्य कर एवं आबकारी विभाग त्योहार सीजन के दौरान सतर्क हो गया है। क्योंकि त्यौहार सीजन के दौरान व्यापारी बाहरी राज्यों से बिना बिल के ही सामान लेकर आते हैं और उन्हें आगे ज्यादा पैसों से बेच देते हैं। जिसको लेकर विभाग पहले से ही सतर्क हो गया है। इस दौरान राज्य कर एवं आबकारी घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैंथ ने एक व्यापारी से बिना ई-वे बिल सामान ले जाने पर 1,82,455 रुपये जुर्माना वसूला।
वही, जीएसटी एक्ट के तहत राज्य के बाहर से आए व्यापारियों को बिना बिल माल बेचने के लिए 79,390 का जुर्माना लगाया। एक अन्य मामले में लुधियाना के एक व्यापारी ने घुमारवीं स्थित व्यापारी को बिना पंजीकरण नंबर माल सप्लाई किया था। विभाग ने लुधियाना के इस व्यापारी को 52,610 रुपये कर व जुर्माना लगाया। इसके अलावा पीजीटी एक्ट के तहत 2 गाड़ियो पर 40,455 का टैक्स व जुर्माना लगाया। यह गाड़ियां पिछले कई वर्षों से बिना टैक्स दिए चल रही थी। उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है।
from HIM NEWS
No comments:
Post a Comment