­

Tuesday, October 13, 2020

Kangra: दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

loading...


नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने तथा उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया था तथा उसका वीडियो बनाकर वायरल किया था। इस मामले में दोषी को विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में 24 अगस्त, 2017 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां में मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता ने बताया कि मई 2015 में आरोपी ओमी कुमार उसे उनके स्कूल के पास मिला और पीड़िता का मोबाइल नंबर उसने लिया। इसके बाद जुलाई 2015 को आरोपी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर त्रिलोकपुर मंदिर की ओर ले गया। मंदिर में जाने के बाद वह उसे वहीं के एक होटल के कमरे में ले गया। होटल में ओमी ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना ली।


वीडियो बनाने के बाद उसे धमकाने लगा कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह वीडियो वायरल कर देगा और जान से भी मार देगा। पीड़िता ने बताया कि डर के चलते उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद अगस्त 2017 को परिजनों को पता चलने पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस जांच के बाद केस पहले कांगड़ा न्यायालय में चला, उसके बाद विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार की अदालत में लाया गया। यहां अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व विशेष न्यायवादी आर.डी. चौधरी ने न्यायालय में 18 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी ओमी कुमार को 10 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
FROM - HIM NEWS
loading...
loading...

Post Comments

No comments:

Post a Comment

Back To Top