
1 November से कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव LPG यानी रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर है। अब OTP के बिना LPG Cylender की डिलीवरी नहीं होगी। विस्तार से नीचे पढ़िए। इसी तरह देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के भी कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। SBI से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी, जिसके बारे में पहली बार 9 अक्टूबर को बताया गया था। इसके अलावा Unlock 6.0 Guideline जारी होगी, जो 1 नवंबर से ही लागू होगी।
रसोई गैस सिलेंडर की रिफलिंग के नए नियम के तहत अब उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही उसका भुगतान भी करना होगा। भुगतान के बाद उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को उपभोक्ता तब दिखाएगा जब गैस एजेंसी का कर्मचारी आपके गैस सिलिंडर लेकर पहुंचेगा। जब तक आप उसे ओटीपी नहीं दिखाएंगे आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा।
इसी तरह 1 नवंबर को रसोई गैस के दामों में बदलाव होगा। केंद्र सरकार की नीति के तहत पेट्रोलियम कंपनियों हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के दामों की समीक्षा करती हैं और नए दाम लागू होते हैं जो पूरे महीने के लिए रहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी रसोई गैस के दामों में अधिक बदलाव नहीं आएगा। हां, यह सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या अधिक सबसिडी खाते में आएगी? दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि सरकार को अब सबसिडी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। देश के सबसे बड़े इस बैंक ने 1 नवंबर से अपने सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खातों पर ब्याज दर में बदलाव करने का ऐलान किया है। अब 1 नवंबर से जिन सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 0.25 फीसदी घटकर 3.25 फीसदी रह जाएगी। वहींं 1 लाख रुपए से अधिक की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा।
अब पचास करोड़ रुपए से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। आरबीआई का यह नियम भी एक नवंबर से लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक, ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा। बदले हुए ये नियम 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर ही लागू होंगे।
1 नवंबर से महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइम लागू होने जा रहा है। अब प्रदेश के सभी बैंक एक ही समय पर खुलेंगे और बंद होंगे। यह समय रहेगा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। यह नियम सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पर लागू होगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने देश में बैंकों के कामकाज का समय एक जैसा करने का निर्देश दिया था। यह नियम उसी के बाद लागू किया जा रहा है।
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FROM - HIM NEWS
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