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Friday, September 11, 2020

सड़कों पर आवारा पशु छोडने वाले लोगों के विरूद्व होगी का कानूनी कार्यवाही

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जिला सिरमौर में दुध न देने वाली व वृद्व पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ने वाले लोगों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जाएगी और कोई पालतु पशु सड़क पर पकड़ा गया तो पशु पालकों को उसे जुर्माना देकर छुड़ाना होंगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ.आर.के.परूथी ने पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय समनव्य समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पशुपालकों से बार-बार अपील करने पर भी सड़कों पर मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें नाहन, पांवटा साहिब तथा कालाअंब आदि क्षेत्रों में यह समस्या आम हो गई है।

जिससेे सड़कों पर दुर्घटना की समस्या हमेशा बनी रहती है। उपायुक्त ने जिलावासियों को जागरूक करने के लिए 2 अक्तूबर, 2020 के दिन जिला की सडको को आवारा पशु मुक्त दिवस मनाने का आवाहन किया उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं में हर एक आवारा पशु के लिए प्रतिमाह 500 रूपये देने की घोषणा की है।



उन्होने बताया कि जिला सिरमौर में अभी 10 गौंशाला कार्यरत है जिसमें से 800 से अधिक आवारा पशुओं को रखा जा रहा है और अभी भी पूरे जिला में 200 से ज्यादा आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे है। यह तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बैठक में जिला सिरमौर में आवारा कुत्तों और पशुओं की बढ़ती संख्या को कम करने व गो सदनो में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में उप-निदेशक नीरू शबनम ने विभाग की और से आवारा पशुओ के निदान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ के बारे जानकारी प्रदान की।
FROM - HIM NEWS
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