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Thursday, September 24, 2020

चरस तस्कर को 11 साल कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

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चरस तस्कर को 11 साल कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

विशेष न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने चरस तस्कर के खिलाफ  दोष सिद्ध होने पर 11 साल का सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा। जिला न्यायावादी राजेश वर्मा के मुताबिक 7 जुलाई 2016 को दोपहर डेढ़ बजे के करीब एएसआई देस राज अपनी टीम सहित 32 मील में गश्त कर रहे थे कि इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि भाली निवासी एक व्यक्ति अपने रिहायशी मकान में चरस रखकर आम लोगों को बेचने का धंधा कर रहा है।

पुलिस ने पंचायत प्रधान व उपप्रधान की मौजूदगी में जब उक्त व्यक्ति के मकान पर छापामारी की तो बैड बॉक्स के अंदर गत्ते के डिब्बे के अंदर पॉलीथीन लिफाफे से बत्तीनुमा पदार्थ बरामद जो चरस पाई, जो करीब एक किलो 200 ग्राम थी। इसके अलावा शेविंग किट से 20 हजार रुपए बरामद होने के साथ-साथ तराजू व बाट भी बरामद किए। उसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। इस केस की पैरवी पहले उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री और बाद में उप जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। दोष सद्ध होने पर भाली निवासी को 11 साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
FROM - HIM NEWS
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