
उपमण्डल संगडाह के उप-तहसील हरिपुरधार में स्थित ग्रीन वैली होमस्टे भवन को कन्टेनमेंट जोन से बहाल करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के.परूथी ने आज जारी किए। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे।
सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद् आईपीसी कीधारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम कीधारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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