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Tuesday, August 4, 2020

अब होम क्वारंटाइन लोगों की होगी तीन स्तरीय निगरानी

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उपायुक्त कांगड़ा ने आज यहां जानकारी देते हुये बताया कि जिला कांगड़ा में होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए एक तीन स्तरीय निगरानी सिस्टम गठित किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि पहले स्तर की निगरानी के लिये सम्बन्धित एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार में बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के घर के बाहर निर्धारित फार्मेेट पर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाडी वर्कर निगरानी हेतु नियुक्त करेंगे जो 14 दिन तक प्रतिदिन उस व्यक्ति के घर जाकर सुनिश्चित करेंगे कि क्वारटींन व्यक्ति घर के अंदर ही रह रहा है और उस व्यक्ति में कोई खांसी , जुकाम जैसे लक्षण तो नहीं हैं।
क्वारंटीन के उल्लंघन या कोविड-19 के लक्षणों के दिखने पर कर्मचारी तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। उन्होंने बताया कि निगरानी के दूसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के स्तर पर प्रधान, उप-प्रधान एवं वार्ड सदस्य की कमेटी और शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसीलदार, आयुक्त नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी, नगर परिषद् और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और सम्बन्धित वार्ड मेम्बर क्वारंटीन में रह रहे लोगों की प्रतिदिन निगरानी करेगी। ग्रामीण निगरानी कमेटी प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी को जबकि शहरी निगरानी कमेटी प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट जिला राजस्व अधिकारी को देंगे।
राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि निगरानी के तीसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जबकि शहरी क्षेत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में फ्लाईग स्कवॉड प्रतिदिन औचक निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की फ्लाईग स्कवॉड अपनी दैनिक रिपोर्ट सम्बन्धित एसडीएम को जबकि शहरी क्षेत्र की फ्लाईग स्कवॉड अपनी दैनिक रिपोर्ट जिला राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन की उल्लंघना पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्व एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी और बिना पंजीकरण के किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना अगर निगरानी कमेटी द्वारा नहीं दिये जाने पर निगरानी कमेटी के विरूद्व भी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
उपायुक्त ने कहा कि निगरानी के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुछ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसमें कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखना, दरवाजे की घंटी, हैंडल इत्यादि न छूना, मोबाईल व किताब आदि न छूना, बार-बार हाथों को साबुन व सैनिटाईजर से साफ रखना, बीमार लोगों से न मिलना, तीन सतह वाले मास्क लगाना इत्यादिन प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में बाहरी राज्यों से आए प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन तक घर के अंदर ही रहना आवश्यक है जिसे होम कवारंटीन का नाम दिया गया है। यह लोग 14 दिन तक सार्वजनिक स्थानों पर निकल नहीं सकते हैं तथा घर पर ही इन्हें अलग कमरे में रहना होगा।
यदि इन लोगों में खाँसी, जुकाम, बुखार या साँस लेने में तकलीफ जैसे कोई भी लक्षण 14 दिन के भीतर आते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी की जाँच करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अनेक लोग जिला कांगड़ा में बाहर से अपने घर लौट रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकोल के अनुसार इन सभी लोगों को 14 दिन तक होम कवारंटीन में रखा जाना अनिवार्य है। जिला कांगड़ा में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की सूचना संबंधित उपमंडलाधिकारी (नागरिक) के पास उपलब्ध रहती है और उपमंडलाधिकारी इन पंजीकृत व्यक्तियों की सूची को संबंधित निगरानी कर्मचारी से दैनिक रुप से सांझा करना सुनिश्चित किया गया हैे।

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