
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी। टूरिजम से जुडी इकाइयों को खोलने की मंजूरी दी गई है, इसके लिए भी एसओपी बनाई जाएगी। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में प्रवेश करने के लिए पहले की ही तरह पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।
प्रदेश में अंतरराज्यीय बस सेवा बंद रहेगी। हालांकि टैक्सी सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। टैक्सी चालक पंजीकरण के बाद आ जा सकेंगे। प्रदेश में 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। 21 सितंबर से स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षक और गैर शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया जाएगा।
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