कोर्ट ने सेामवार को राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रखेंगे और शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे. from Him News ताज़ा ख़बरों के लिए अभी लाइक करें हमारा फेसबुक पेज (यहाँ क्लिक करें) whatsapp पर न्यूज़ अपडेट्स प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें loading... loading...
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