बिना मास्क घर से बाहर निकलने और मास्त सही ढंग से ना पहनने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों को एक हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। डीसी शिमला अमित कश्यप ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी कि अनलॉक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जिला में यदि काई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलते अथवा मास्क सही रूप में नहीं पहने हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल कर दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता को कोरोन संक्रमण से बचाव तथा मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यवहारिक रूप में उपयोगी बनाने के लिए लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मास्क पहनते हुए मुंह व नाक को ढकना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त निरंतर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि मास्क पहनते हुए मुंह व नाक को ढकना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त निरंतर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।
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