आदेश के मुताबिक जिले में लो फ्लोर बसों, टैक्सी, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि यात्री टिकट दिखा के आ-जा सकेंगे. इस दौरान राजस्व जुटाने वाले सरकारी दफ्तर और इमरजेंसी सर्विसेस, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे. साथ ही फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, सांची पार्लर और गैस एजेंसियां भी खुली रहेंगी.
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