शिमला। कोरोना वायरस से देश जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। शुक्रवार शाम को जारी गाइडलाइन में सरकार ने पर्यटकों के लिए राज्य के दरवाजे खोल दिए हैं। पर्यटकों को राज्य में प्रवेश की सशर्त अनुमति दी गई है। कुछ शर्तें पूरी करने पर सैलानी प्रदेश में बिना किसी रोक-टोक के आ सकेंगे।
आपको बता दें कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट वाले पर्यटकों को होटलों में कम से कम 5 दिन की बूकिंग होने पर आने की अनुमति मिलेगी।
पर्यटकों का प्रदेश की सीमा में दाखिल होने से 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टैस्ट का परिणाम नेगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। पर्यटकों के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि आईसीएमआर से पंजीकृत लैब से ही उनकी कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए।
कोरोना के चलते पर्यटकों के दरवाजे बंद होने से प्रदेश के होटल मालिक सितम्बर माह तक होटल बंद रखने का निर्णय ले चुके है। अब नई गाइडलाइन जारी कर सरकार ने पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।
आपको बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने के लिए अब ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसे लोगों को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन रजिस्टेशन करवानी अनिवार्य रहेगी।
अब आवेदक को सिर्फ वेबसाइट पर जाकर जानकारी देनी होगी तथा ऑटो जेनेरेटिड स्लिप प्राप्त करनी होगी। आवेदन को संबंधित डीसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। स्लिप में पंजीकरण नंबर, क्यूआर कोड तथा आवेदक के पत्ते सहित अन्य जानकारी होगी। इंटर स्टेट बार्डर पर क्यूआर कोड की स्कैनिंग की जाएगी तथा बैरियर पर दर्ज होने वाली जानकारी जिला प्रशासन के साथ अन्य हितधारकों को प्रदान की जाएगी।
from HIM NEWS
loading...
loading...
No comments:
Post a Comment