­

Sunday, May 17, 2020

प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति

loading...
जिला सिरमौर में ऐसे सभी औद्योगिक श्रमिक जो जिला में अपने आवास से उद्योग के बीच 3 किलोमीटर के दायरे में रहते है, उन्हें प्रातः 07ः00 बजे से शाम 07ः00 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति दी गई है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने दिए।

उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के नियम सांसद व उनके स्टाफ तथा विधायकों और उनके स्टाफ की आवाजाही पर लागू नही होंगे तथा वह जिला से शिमला और शिमला से अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे।
loading...
loading...

Post Comments

No comments:

Post a Comment

Back To Top